मुख्य बिंदु:
नई पहल: वस्त्र मंत्रालय ने मेडिकल टेक्सटाइल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 को अधिसूचित किया है, जो 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगा।
उद्देश्य: यह आदेश सैनिटरी नैपकिन, बेबी डायपर, पुन: प्रयोज्य सैनिटरी पैड और डेंटल बिब्स जैसे चिकित्सा वस्त्र उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक स्थापित करता है।
प्रमाणन अनिवार्यता: उत्पादों को आवश्यक गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से प्रमाणित होना होगा, अन्यथा जुर्माना और दंड लागू होंगे।
स्वयं सहायता समूहों को छूट: सरकार ने छोटे उद्यमों और स्वयं सहायता समूहों को इस आदेश की अनुपालन आवश्यकताओं से छूट दी है।
महत्वपूर्ण मानदंड: विनिर्देशों में पीएच स्तर, स्वच्छता परीक्षण, जीवाणु और फंगल बायोबर्डन, बायोकम्पैटिबिलिटी और बायोडिग्रेडेबिलिटी शामिल हैं। विशेष रूप से, बेबी डायपर में फेथलेट के स्तर की जांच पर जोर दिया गया है।
लाइसेंस की आवश्यकता: आदेश लागू होने के बाद, सभी संबंधित उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से लाइसेंस लेना होगा, जिससे गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
स्रोत: PIB Delhi
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